Saturday, April 22, 2017
सुप्रीम कोर्ट: आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी
S Court: आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी का फैसला SC/ST/OBC के शोषण का नया अध्याय है, जो सामान्य वर्ग को आरक्षित करता है। इस फैसले ने 25% जनरल केटेगरी को 50 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। एक तरह से इस फैसले ने obc/sc/st से आरक्षण को छीनकर जनरल केटेगरी को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चय ही अन्यायपूर्ण है। यदि obc/sc/st को सिर्फ उनके कोटे में ही आरक्षित करना है तो फिर 77 %(obc-41%, sc/st-36%) आरक्षित केटेगरी को आरक्षण मात्र 50% ही क्यों? यदि ऐसा ही करना है तो फिर 77% आरक्षित केटेगरी को 50% आरक्षण की बजाय 77% आरक्षण(obc-41%, sc/st-36%) मिलनी चाहिए। वरना आरक्षण की बात एक धोखा है, बेईमानी है उन सबके साथ जो वर्षों से पिछड़े व दबे-कुचले हैं। और आज भी उनके साथ वही हो रहा है...
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